प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना | Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना बीमा योजना है जिसके तहत दुर्घटना वस मृत्यु या विकलांगता होने पर बीमा कवर की सुविधा है। इस योजना का लाभ 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक की उम्र में ले सकते हैं.

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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हेतु पात्रता
- जिनकी आयु 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच हो
- किसी भी बैंक में सेविंग खाता हो ( अगर किसी व्यक्ति के 1 से अधिक सेविंग खाता है तो वह केवल एक ही खाता के माध्यम से यह योजना का लाभ ले सकता है।)
- आधार कार्ड इसके माध्यम से केवाईसी की जाएगी जो कि आधार कार्ड अनिवार्य है
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की समय सीमा
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की समय सीमा 1 वर्ष की है जोकि 1 जून से 31 मई तक होगी इस योजना में शामिल/भुगतान हेतु नामित बैंक खातों से ऑटो डेबिट करने हेतु प्रत्येक वर्ष 31 मई तक निर्धारित प्रपत्र प्रस्तुत करने होंगे।
- अगर आवेदक चाहे तो लंबे समय तक इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑटो डेबिट हेतु अपना अनिश्चितकाल/ लंबे समय के लिए विकल्प को चुन सकता है जिससे आवेदक को हर साल बैंक जाना नहीं पड़ेगा बल्कि ऑटो डेबिट के माध्यम से खाते से ऑटोमेटिक ₹12 काट लिया जाएगा और उस साल का बीमा कवर हो जाएगा।
क्या? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को बंद किया जा सकता है
ऐसे आवेदक जिन्होंने किसी भी स्तर पर इस योजना को बीच में ही छोड़ दिया हो वह भविष्य में इस योजना में दोबारा शामिल हो सकते हैं और बीमा कवर ले सकते हैं।
हालांकि 1 साल में ₹12 कोई बड़ी राशि नहीं है अतः मेरा यह मानना है कि आप इस योजना को बीच में ना छोड़े और हर साल इस योजना को ₹12 देकर रिन्यूअल करा ले जिससे कि भविष्य में यदि आपको कुछ हो जाता है (भगवान ना करें कि कुछ ) तो आपके नॉमिनी को ₹200000 की बीमा कवर राशि मिल जाता है जो कि काफी हद तक परिवार के स्थिति को ठीक करने में सहायक हो सकता है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभ
- मृत्यु होने पर ₹200000 नॉमिनी को दे दिया जाएगा
- दोनों आंखों की कुल तथा अपूरणीय क्षति या दोनों हाथों अथवा दोनों पैरों का काम करना अक्षम होना या एक आंख की नजर खो जाना और एक हाथ या एक पैर का अक्षम हो जाना या काम ना करना इस स्थिति में आवेदक के नॉमिनी को ₹200000 मिलेगा
- एक आंख की नजर की कुल तथा अपूरणीय क्षति या एक हाथ अथवा एक पैर का काम करने में अक्षम होना इस स्थिति में ₹100000 नॉमिनी को मिलेगा
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में परिवार के कितने सदस्यों का बीमा कराया जा सकता है?
यदि आपके परिवार में 18 वर्ष के ऊपर जितने भी सदस्य हैं सभी का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में बीमा कराया जा सकता है यानी प्रत्येक सदस्य का बीमा करा सकते हैं।
प्रीमियम कब तक भरना होगा
प्रीमियम प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक वर्ष भरना होगा जो ऑटो डेबिट के माध्यम से 1 जून या उससे पहले ही आपके सेविंग अकाउंट से काट लिया जाएगा, तथापि जिन मामलों में 1 जून के बाद ऑटो डेबिट किया जाता है उसमें कवर बैंक द्वारा प्रीमियम के ऑटो डेबिट की तिथि से प्रारंभ होगी।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की समाप्ति कब होगी
- 70 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई हो
- बैंक खाते की समाप्ति या बीमा को जारी रखने के लिए खाते में बैलेंस का ना होना
- यदि सदस्य एक से अधिक खातों से कवर होता है और बीमा कंपनी को प्रीमियम अन जाने से प्राप्त होता है ऐसी स्थिति में बीमा कवर को सिर्फ एक ही खाते में सीमित कर दिया जाएगा और प्रीमियम तथा मल्टीपल खाता को जप्त किया जा सकता है।
- यदि देय तिथि पर अपर्याप्त राशि शेष होने पर अथवा किसी अन्य संचालन मुद्दे जैसे तकनीकी कारणों की वजह से बीमा कवर समाप्त हो गया हो तो उसे निर्धारित की गई शर्तों के अनुसार पूर्ण वार्षिक प्रीमियम की प्राप्ति पर फिर से चालू किया जा सकता है। इस अवधि के दौरान जोखिम कवर समाप्त कर दिया जाएगा एवं जोखिम कवर को दोबारा शुरू करना कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है
- जब ऑटो डेबिट विकल्प दिया गया हो तो भागीदारी बैंक उसी माह में वांछनीय होगा कि प्रत्येक वर्ष के मई माह में प्रीमियम की राशि कटौती करके उसी माह ही देय राशि को बीमा खाते कंपनी के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मैं आवेदन कैसे करें
यदि आप प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना बीमा योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको जिस बैंक में आपका सेविंग खाता है आप उसी बैंक पर चले जाएं और वहां से एक फॉर्म ले ले प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना वाला और उस फॉर्म को अच्छी तरह पढ़कर भर दे और फिर वापस बैंक में ही जमा कर दें ।
कुछ ही देर में आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आवेदन हो जाएगा लेकिन यदि आप इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से घर पर ही इस योजना मैं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।